दिल्ली 17 अक्टूबर : वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, 1 नवंबर से दिल्ली में BS-VI उत्सर्जन मानकों से नीचे के कमर्शियल वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने शुक्रवार को जारी एक एडवाइजरी में कहा कि ये नियम बसों और ट्रकों पर भी लागू होंगे। एडवाइजरी के अनुसार, 1 नवंबर से BS-IV या उससे कम उत्सर्जन मानकों वाले कमर्शियल मालवाहक वाहनों - जिनमें हल्के मालवाहक वाहन (LGV), मध्यम मालवाहक वाहन (MGV), भारी मालवाहक वाहन (HGV) और अन्य ट्रक व बसें शामिल हैं - का दिल्ली में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। CNG वाहनों, इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) और BS-VI उत्सर्जन मानकों का पालन करने वाली डीजल बसों और ट्रकों को इस प्रतिबंध से छूट मिलेगी। यह पाबंदी 'ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट' (AITP) के तहत चलने वाले और अन्य सेवा व्यवस्थाओं के अंतर्गत संचालित ट्रकों और बसों पर भी लागू होगी। हालाँकि, दिल्ली में रजिस्टर्ड बसों पर यह नियम लागू नहीं होगा।
एडवाइजरी में कहा गया है, "गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस सभी ट्रांसपोर्टरों, वाहन चालकों और बस ऑपरेटरों से अपील करती है कि वे अपने वाहनों के उत्सर्जन मानकों और रजिस्ट्रेशन विवरण की जांच कर लें और तय नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें। उन्हें सलाह दी जाती है कि वे नियमों का उल्लंघन न करें और दिल्ली में प्रवेश करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि उनके वाहन वहां जाने के योग्य हैं या नहीं। सभी संबंधित लोगों से आग्रह है कि वे ट्रैफिक नियमों और पर्यावरण संरक्षण दिशानिर्देशों का पालन करके प्रदूषण को नियंत्रित करने में सहयोग करें।"