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नई दिल्ली, 15 जुलाई । दिल्ली वालों को तय समय सीमा में सरकारी सेवाएं प्राप्त करने का अधिकार मिल गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नेतृत्व में दिल्ली कैबिनेट ने 'दिल्ली (नागरिकों का तय समय-सीमा में और आसानी से सेवाएं पाने का अधिकार) विधेयक, 2026' को मंजूरी दी है।
यह विधेयक 2011 के कानून की जगह लेगा और नागरिकों पर केंद्रित गवर्नेंस के लिए एक आधुनिक, टेक्नोलॉजी-आधारित कानूनी ढांचा तैयार करेगा। यह जानकारी सीएमओ दिल्ली सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा की।
दिल्ली सरकार के मुताबिक नागरिकों को अब तय समय-सीमा में सेवाओं का कानूनी अधिकार मिल गया है। नागरिकों को शुरू से आखिर तक डिजिटल सेवा मिलेगी। देरी वाले मामलों का अपने-आप आगे बढ़ना तय होगा। नागरिकों की शिकायतों के समाधान के लिए स्वतंत्र व्यवस्था होगी। दिल्ली सेवा का अधिकार आयोग होगा औऱ जुर्माने के जरिए जवाबदेही तय होगी। इसके साथ-साथ पारदर्शी, टेक्नोलॉजी-आधारित और नागरिकों पर केंद्रित शासन होगा।
सीएमओ ने कहा, "दिल्ली सरकार ने 'सेवा ही संकल्प' की भावना से प्रेरित यह अहम सुधार किया है। यह सेवाओं में तेजी, पारदर्शिता और सेवा पर आधारित 'विकसित दिल्ली' की दिशा में एक और निर्णायक कदम है।"