दिल्ली 19 मई : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि गरिमा के साथ जीने के अधिकार में कुत्तों के खतरे के बिना आज़ादी से जीने का अधिकार भी शामिल है। इसके साथ ही कोर्ट ने उन सभी आवेदनों और याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिनमें आवारा कुत्तों को दूसरी जगह भेजने और उनकी नसबंदी करने के बारे में दिए गए अपने पिछले निर्देशों को वापस लेने की मांग की गई थी। जस्टिस विक्रम नाथ, संदीप मेहता और एन.वी. अंजारिया की बेंच ने उन याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिनमें आवारा जानवरों से निपटने के लिए भारतीय पशु कल्याण बोर्ड (AWBI) द्वारा जारी की गई मानक संचालन प्रक्रियाओं (SOPs) की वैधता को चुनौती दी गई थी। इसके साथ ही बेंच ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और अन्य वैधानिक निकायों को आवारा कुत्तों से निपटने के लिए बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए कई निर्देश जारी किए।
यह देखते हुए कि आवारा कुत्तों की बढ़ती आबादी से निपटने के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करने के मामले में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की ओर से लगातार, व्यवस्थित और चरणबद्ध प्रयासों की "स्पष्ट कमी" रही है, बेंच ने कहा कि पशु जन्म नियंत्रण (ABC) ढांचे का कार्यान्वयन काफी हद तक छिटपुट, कम वित्तपोषित और अलग-अलग क्षेत्रों में असमान रहा है। बेंच ने कहा कि गरिमा के साथ जीने के अधिकार में कुत्तों के काटने से होने वाले नुकसान के खतरे के बिना आज़ादी से जीने का अधिकार भी शामिल है, और कोर्ट उन कठोर ज़मीनी वास्तविकताओं से आँखें नहीं फेर सकता, जहाँ बच्चे, अंतरराष्ट्रीय यात्री और बुज़ुर्ग कुत्तों के काटने की घटनाओं का शिकार हुए हैं।
कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि वे आवारा कुत्तों के खतरे से निपटने के लिए बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए समन्वित प्रयास सुनिश्चित करें। 29 जनवरी को, शीर्ष अदालत ने उन याचिकाओं के एक समूह पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जिनमें आवारा कुत्तों को दूसरी जगह भेजने और उनकी नसबंदी करने के बारे में 7 नवंबर के शीर्ष अदालत के आदेश में संशोधन की मांग की गई थी। साथ ही, कोर्ट ने अपने निर्देशों का पालन करने के मामले में पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के प्रयासों पर अपनी नाराज़गी भी ज़ाहिर की।
शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों और रेलवे स्टेशनों जैसे संस्थागत क्षेत्रों में कुत्तों के काटने की घटनाओं में "खतरनाक वृद्धि" का संज्ञान लेते हुए, शीर्ष अदालत ने पिछले साल 7 नवंबर को निर्देश दिया था कि आवारा कुत्तों को तत्काल, उचित नसबंदी और टीकाकरण के बाद, निर्धारित आश्रयों में भेज दिया जाए। कोर्ट ने यह भी कहा था कि जिन आवारा कुत्तों को पकड़ा जाएगा, उन्हें वापस उनकी मूल जगह पर नहीं छोड़ा जाएगा। कोर्ट ने अधिकारियों को निर्देश दिया था कि वे राज्य राजमार्गों, राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे से सभी मवेशियों और अन्य आवारा जानवरों को हटाना सुनिश्चित करें। शीर्ष अदालत एक स्वतः संज्ञान (suo motu) मामले की सुनवाई कर रही है, जिसे पिछले साल 28 जुलाई को शुरू किया गया था। यह मामला राष्ट्रीय राजधानी में आवारा कुत्तों के काटने से रेबीज़ फैलने, विशेष रूप से बच्चों में, के बारे में एक मीडिया रिपोर्ट पर आधारित है।