जंतर-मंतर पर सीजेपी के प्रदर्शन को अनुमति नहीं, दिल्ली पुलिस ने लगाई निषेधाज्ञा

Posted on: 2026-10-09


नई दिल्ली, 09 अक्टूबर । दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रस्तावित प्रदर्शन को अनुमति देने से इनकार कर दिया है। पुलिस ने इसके पीछे निर्धारित समयसीमा का पालन नहीं करने और पिछले प्रदर्शन के दौरान नियमों के उल्लंघन को वजह बताया है। वहीं, इलाके में शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई है।

नई दिल्ली रेंज की जॉइंट पुलिस कमिश्नर नूपुर प्रसाद के मुताबिक, दिल्ली पुलिस को 7 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन आयोजित करने की अनुमति के लिए आवेदन मिला था। प्रस्तावित प्रदर्शन की तारीख से महज तीन दिन पहले आवेदन किए जाने के कारण निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं हो सका। पुलिस के नियमों के अनुसार, प्रदर्शन की अनुमति के लिए कम से कम 10 दिन पहले आवेदन करना जरूरी है।

पुलिस ने अनुमति नहीं देने के फैसले के पीछे सीजेपी के पिछले प्रदर्शन के दौरान नियमों के उल्लंघन को भी एक प्रमुख कारण बताया है। हालांकि, पुलिस की ओर से उपलब्ध कराई गई जानकारी में पिछले प्रदर्शन के दौरान हुए उल्लंघनों की प्रकृति और उनसे जुड़े घटनाक्रम का विस्तृत ब्योरा नहीं दिया गया है।

जॉइंट पुलिस कमिश्नर नूपुर प्रसाद ने बताया कि जंतर-मंतर क्षेत्र में संभावित अशांति और कानून-व्यवस्था बिगड़ने की आशंका को देखते हुए बीएनएसएस की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई है। इस प्रावधान के तहत सक्षम अधिकारी संभावित गड़बड़ी या सार्वजनिक शांति भंग होने की आशंका की स्थिति में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर सकते हैं।

पुलिस का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य इलाके में शांति बनाए रखना और किसी भी अप्रिय घटना को रोकना है। हालांकि, निषेधाज्ञा के तहत लागू विशिष्ट प्रतिबंधों और उनके प्रभावी रहने की अवधि के बारे में विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है।