नेपाल में 10 हजार सरकारी कर्मचारियों की छंटनी के लिए संसद में विधेयक

Posted on: 2026-10-02


काठमांडू, 02 अक्टूबर । नेपाल में लंबे समय से प्रतीक्षित ‘संघीय निजामती सेवा विधेयक’ संसद में दर्ज कर दिया गया है। इस विधेयक के लागू होने पर 10 हजार से अधिक सरकारी कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने की संभावना है। नेपाल में सरकारी कर्मचारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति की उम्र 58 वर्ष है।

संघीय मामलों तथा सामान्य प्रशासन मंत्री प्रतिभा रावल ने विधेयक को संसद सचिवालय में दर्ज कराया। विधेयक दर्ज कराने के बाद उन्होंने कहा कि इससे निजामती सेवा को अधिक सक्षम, दक्ष, जवाबदेह और परिणाममुखी बनाने के साथ सार्वजनिक प्रशासन में सुधार तथा सुशासन की नींव मजबूत करने में मदद मिलेगी।

विधेयक में सरकारी कर्मचारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति की उम्र 60 वर्ष निर्धारित करने का प्रस्ताव है। हालांकि, कानून लागू होने के समय जिन कर्मचारियों की उम्र 55 वर्ष पूरी हो चुकी होगी या जिनकी सेवा अवधि 30 वर्ष पूरी हो चुकी होगी, उन्हें अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करने का प्रावधान किया गया है।

विधेयक के दफा 57 में कहा गया है कि सरकारी कर्मचारी 60 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद अनिवार्य सेवानिवृत्त होगा। लेकिन कानून लागू होते समय 55 वर्ष की उम्र पूरी कर चुके या 30 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके कर्मचारियों को भी अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाएगी।

राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी के कर्मचारियों यानी सचिव और मुख्य सचिव के मामले में पदावधि और उम्र में से जो पहले पूरा होगा, उसी आधार पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति का प्रावधान किया गया है।

विधेयक में 55 वर्ष की उम्र पूरी होने पर सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए पेंशन से जुड़ा विशेष प्रावधान भी किया गया है। मौजूदा कानून के तहत बची सेवा अवधि में से अधिकतम तीन वर्ष तक की अवधि पेंशन के लिए जोड़ी जा सकेगी।

इसी तरह, जिन कर्मचारियों की पदावधि पूरी हो चुकी है, उनकी बची हुई अवधि अथवा 58 वर्ष की उम्र पूरी होने तक की अवधि को पेंशन के लिए गणना में शामिल करके सेवानिवृत्ति देने का प्रावधान भी विधेयक में है।